जानिए लॉकडाउन में कहां, किस जोन में कितनी छूट मिलेगी?

जानिए लॉकडाउन में कहां, किस जोन में कितनी छूट मिलेगी?

सेहतराग टीम

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अगले दो हफ्तों के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की घोषणा की। यानी यह लॉकडाउन का तीसरा चरण है और 17 मई तक लागू रहेगा। साथ ही कुछ गतविधियों पर छूट देने के लिए कहा गया है। ग्रीन जोन में अधिकतम गतविधियों को शुरू करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ऑरेंज और रेड जोन में भी कुछ छूट दी जाएंगी।

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लॉकडाउन के दूसरे चरण की अवधि पूरी होने से ठीक पहले देश के रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के जिलों की सूची जारी की गई थी। सभी राज्यों को सूची के साथ आवश्यक दिशा-निर्देश भेजे हैं। दिल्ली के सभी 11 जिले रेड जोन में रखे गए हैं। गुरुग्राम और गाजियाबाद ऑरेंज जोन में हैं। वहीं, उत्तर प्रदेश के 19, बिहार के पांच, हरियाणा के दो, जबकि झारखंड और उत्तराखंड के एक-एक जिले को रेड जोन घोषित किया गया है।

-ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानों को खोलने की अनुमति है। एक बार में 5 से ज्यादा खड़े नहीं हो सकेंगे।

-ग्रीन जोन में 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है।

-ऑरेंज और ग्रीन जोन में कहीं आने-जाने के लिए कैब या टैक्सी सुविधा मिलेगी। एक ड्राइवर के साथ एक पैसेंजर को ही जाने की इजाजत दी जाएगी।

-स्कूल-कॉलेज, सिनेमा, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, जिम,पार्क, धर्मस्थल बंद रहेंगे। इन गतिविधियों की तीनों जोन में अब भी इजाजत नहीं है।

-अगर आपका  क्षेत्र रेड जोन में है तो आप परेशान न हों। यहां बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी। ई-कॉमर्स से जरूरी चीजों की डिलेवरी होगी।

ऑरेंज जोन में छूट (एनसीआर में नहीं):

-टैक्सी और कैब के संचालन की अनुमति। एक ड्राइवर के साथ एक पैसेंजर ही रहेगा।

-जिले के अंदर आवाजाही होगी चार पहिया वाहन में केवल दो यात्री सफर कर सकते हैं।

ग्रीन जोन में छूट (गुरुग्राम, गाजियाबाद):

-बसों के संचालन में छूट, लेकिन एक बस में 50% यात्री को ही बैठने की अनुमति है

-सभी तरह की गतिविधि को अनुमति, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी

-सार्वजनिक आयोजन की अनुमति जरूरी। सीमित लोग शामिल होंगे।

रेड जोन में छूट (दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा):

-सभी उद्योग, कंस्ट्रक्शन कार्यों की अनुमति रहेगी। मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट भट्ठे चालू रहेंगे

-बैंक, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस और कैपिटेल मार्केट एक्टिविटी जारी रहेंगी

-प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सेक्टर, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस जारी रहेंगी

-ई-कॉमर्स गतिविधियों को केवल आवश्यक वस्तुओं के संबंध में अनुमति दी जाती है

यह पाबंदी बरकरार:

-रेड जोन में दोपहिया वाहनों के मामले में दोहरी सवारी प्रतिबंधित होगी। साइकल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, कैब पर रोक

-शहरी क्षेत्रों में दुकानें, गैर-जरूरी सामानों के लिए मॉल, बाजार और बाजार परिसरों में अनुमति नहीं है।

 

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